इनकम टैक्स का सबसे अच्छा सेक्शन 80CCD(1B) -NPS (New Pension Fund) नई पेंशन फण्ड में इन्वेस्ट करने वालो के लिए अच्छा मौका

 नई पेंशन फण्ड में इन्वेस्ट करने वालो के लिए अच्छा मौका, ज्यादातर लोगो को नहीं है इसका पता 

NPS DEDUCTION-80CCD(1B)

इनकम टैक्स के एक्शन U/S-80ccd(1B) में आपको मिलती हैअतिरिक्त Rs.50000 की कटौती, ज्यादातर लोगो को नहीं है पता इसका l

इनकम टैक्स के नियम के इस हिसाब से, इनकम टैक्स कटौती का फायदा उठाने का अच्छा मौका है l

NPS में किया हुआ कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको पहले 80CCD(1B) में ले सकते है तथा बैलेंस अमाउंट का डिडक्शन 80CCD(1) में ले सकते है , जिससे आपको कुल RS.2,00,000 का डिडक्शन मिलेगा , जिसमे 80CCD(1B) की लिमिट है RS.50,000 और 80CCD(1) की लिमिट 1,50,000, NPS की उस RS.50,000  लिमिट के अलावा आपको मिलेगी l

इसका सीधा फायदा ये है की आप 80CCD(1) की की बची हुई लिमिट का फायदा जो की सेक्शन 80C का ही हिस्सा है में अपने ओर कोई इन्वेस्टमेंट दिखा के ले सकते है इससे आपको सीधे तोर पे Rs.50,000 पर टैक्स के अमाउंट का बेनिफिट होगा , इसके साथ ही आप उस बचत के अमाउंट से और कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते है, जो की टैक्स प्लांनिंग का एअक बहुत अच्छा प्लान है l

इनकम टैक्स के इस नियम को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते है

Eg.1  किसी व्यक्ति की आय Rs.6,80,000 है और उसने 80C में इन्वेस्ट किया Rs.1,10,000 और 80CCD(1B) का NPS में  इन्वेस्टमेंट हुआ Rs.75,000 का तो उसकी कुल टैक्स की लायबिलिटी कितनी होगी ?

Ans.                               Gross Total Income = 6,80,000

                             Less :- Deduction u/s 80C= 1,35,000 (Including 25,000 balance in NPS) 

                 Less :- Deduction u/s 80CCD(1B)= 50,000   (MAximum deduction allowed)

                                                 Total Income = 4,95,000

जब आपकी सैलरी इनकम 5,00,000 से कम होती है आपका टैक्स 5% की रेट से कैलकुलेट होगा और उसकी पूरी रिबेट इनकम टैक्स सेक्शन 87A में मिल जाती है , जैसे आपकी टैक्सेबल इनकम 4,95,000 हैं तो आपका टैक्स होगा (4,95,000-2,50,000)*5%=12,250, और इनकम टैक्स के हिसाब से यदि आपकी इनकम 5,00,000 से कम है तो आपको सेक्शन 87A के तहत 12,500 तक की और टैक्स अमाउंट जो भी काम है उसकी छूट मिल जाती है , 

इस मामले में आपकी इनकम 5,00,000 से कम है तो आपको आपको 12,250(इस केस में टैक्स) और 12500(87A के हिसाब से अधिकतम) जो कम है की छूट मिलेगी और आपको पुरे टैक्स की छूट मिल जाएगी l

Eg.2  किसी व्यक्ति की आय Rs.6,80,000 है और उसने 80C में इन्वेस्ट किया Rs.1,50,000 का तो उसकी कुल टैक्स की लायबिलिटी कितनी होगी ?

Ans.                               Gross Total Income = 6,80,000

                             Less :- Deduction u/s 80C= 1,50,000  

                                                 Total Income = 5,30,000

इस मामले में आपकी  कुल आय 5,00,000 से ज्यादा है तो आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगीं ,और आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी (5,00,000-2,50,000)*5% = 12,500 और (5,30,000-5,00,000)*20%=6,000 कुल टैक्स होगा =12,500+6000=18,500

ऐड सेस 4% =740 , कुल टैक्स देय =19,240


निष्कर्ष  : - 1. न्यू  पेंशन स्कीम में अपने इन्वेस्ट किया है और सही तरीके से डिडक्शन क्लेम किया है तो आपको अधिकतम फायदा मिलेगा , टैक्स रिबेट के अलावा आप  80C का अधिकतम फायदा आप ले सकते है, और अपने टैक्स की जिम्मेदारी को  काम कर सकते है और टैक्स के पेमेंट बच सकते है l

 सलाह :- नई पेंशन स्कीम के पेमेंट को सबसे पहले 80CCD(1B) में क्लेम करे उसके बाद NPS का कोई अमाउंट बचता है तो उसको 80CCD(1) में क्लेम करे ताकि , सेक्शन 80C में और इन्वेस्ट करने का मौका आपके पास रहेगा और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से 80C में और इन्वेस्ट कर सकते है l


Thanks and Regards 

CMA BHARAT KUMAR SWAMI

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